भारत नहीं छोड़ने पर पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल और ₹3 लाख जुर्माना

नई दिल्ली: भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। विशेष रूप से मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने की अंतिम मोहलत दी गई है। इसके बाद यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक (Pakistanis) देश में पाया गया, तो उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही का सामना करना होगा।
हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में और तनाव आ गया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों (Pakistanis) के वीजा रद्द कर दिए। सामान्य वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के बाद कोई भी पाक नागरिक (Pakistani citizens) भारत में न रुके। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
कड़ा कानून: तीन साल की जेल और भारी जुर्माना: आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत, वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रुकने, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
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अब तक 531 पाक नागरिक लौटे वापस : 24 अप्रैल से अब तक 531 पाकिस्तानी नागरिक (Pakistani citizens) भारत छोड़ चुके हैं और अपने देश लौट गए हैं। वहीं, 843 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस आए हैं। रविवार को ही 237 पाक नागरिक भारत से पाकिस्तान लौटे, जबकि 116 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से स्वदेश लौटे।
भारत सरकार का यह फैसला न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि अब वीजा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।