Asaram granted medical bail: जोधपुर — बड़ी कानूनी राहत
Asaram granted medical bail: रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 6 महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत मंजूर कर दी है।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा और एक अन्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद जारी किया।
बीमारी का हवाला देकर मांगी थी जमानत
आसाराम इस समय एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं।
उनके वकीलों ने कोर्ट से कहा कि—
- उम्र अधिक है
- दो बार हार्ट अटैक आ चुका
- गंभीर बीमारियों से पीड़ित
इसी आधार पर नियमित जमानत की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए केवल चिकित्सा जमानत दी।
पहले भी मिली थी सुप्रीम कोर्ट से राहत
जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वास्थ्य कारणों से मार्च के अंत तक अंतरिम जमानत दी थी।
2013 से जेल में हैं आसाराम
- अगस्त 2013 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी
- जोधपुर कोर्ट ने सुनाई आजन्म कारावास की सजा
- देशभर में सुर्खियों में आया था मामला
गुजरात में भी लंबित केस
सूरत में दो बहनों ने रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था
→ आसाराम और बेटे नारायण साईं दोनों केसों का सामना अब भी कर रहे हैं
कोर्ट ने साफ किया है कि राहत केवल इलाज की अवधि के लिए है।
6 महीने बाद उन्हें फिर से कानून के तहत अदालत के सामने पेश होना होगा।




