अब दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना ट्रांसपोर्ट भत्ता—जानिए किस श्रेणी के लोग लाभार्थी

7वें वेतन आयोग: दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दोगुना ट्रांसपोर्ट भत्ता (7th Pay Commission Transport Allowance Doubled for Divyang)
केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक राहतपूर्ण कदम उठाया है: Finance Ministry द्वारा जारी एक नवीन कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, अब विशेष श्रेणियों के दिव्यांग कर्मचारियों को सामान्य परिवहन भत्ते की तुलना में दोगुना भत्ता (7th Pay Commission Transport Allowance Doubled for Divyang) प्राप्त होगा । यह संशोधन 15 सितंबर 2022 के पुराने निर्देशों में बदलाव करते हुए लागू किया गया है।
2. कौन हैं पात्र कर्मचारी?
नीचे दी गई दिव्यांगता श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी इस सुविधा के लिए योग्य होंगे:
- लोकोमोटर विकलांगता (जैसे कुष्ठ रोग ठीक होना, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, रीढ़ की हड्डी की विकृति/चोट)
- दृष्टिहीनता / कम दृष्टि / अंधापन
- कर्ण-मूकता / श्रवण दोष
- बोलने और भाषा में अक्षमता
- बौद्धिक विकलांगता व ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
- मानसिक रोग
- दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ (जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग)
- रक्त संबंधी विकार (हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग)
- मल्टीपल डिसएबिलिटी (दो या अधिक विकार एक साथ होना, जैसे बहुमात्रक दृष्टि एवं श्रवण दोष)।
3. यह सुविधा क्यों महत्वपूर्ण है?
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दैनिक यात्रा और आवागमन कई विशेष चुनौतियाँ पेश करते हैं। इस भत्ते को दोगुना करने से उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी और कार्यस्थल तक पहुँचने में आसानी होगी—यह सरकार की सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है ।
4. 7वें वेतन आयोग ढाँचे में यह सुविधा कैसे फिट होती है?
यह बदलाव “7वें वेतन आयोग” के ढाँचे (framework) के तहत आता है, जिसमें पहले से ही कई भत्ते जैसे DA, HRA, यात्रा भत्ता आदि तय हैं । संशोधित सूची और निर्देश सभी मंत्रालयों एवं विभागों पर लागू किए गए हैं ताकि यह सुविधा सुसंगत रूप से कार्यान्वित हो सके।