15 सितंबर से पहले न भरा ITR तो लगेगा ₹5000 जुर्माना! सरकार ने दी चेतावनी

Last date for filing ITR is 15 September: 15 सितंबर तक नहीं भरा ITR, तो देना होगा जुर्माना और ब्याज

Last date for filing ITR is 15 September: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो 15 सितंबर से पहले इसे जरूर पूरा कर लें। सरकार ने इस साल की ITR फाइलिंग डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। ऐसा तकनीकी समस्याओं और ITR फॉर्म में देरी की वजह से किया गया।

कितना लगेगा जुर्माना?

डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना और ब्याज दोनों देना होगा:

  • आय ₹5 लाख तक: ₹1,000 का जुर्माना
  • आय ₹5 लाख से अधिक: ₹5,000 का जुर्माना

यह जुर्माना तब भी लगेगा जब आपको कोई टैक्स बकाया न हो।
साथ ही यदि टैक्स बकाया है, तो उस पर हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना होगा।

किन्हें 15 सितंबर तक ITR फाइल करना जरूरी है?

यह डेडलाइन उन सभी लोगों पर लागू होती है जिनका ऑडिट अनिवार्य नहीं है। इनमें ये लोग शामिल हैं:

  • नौकरीपेशा कर्मचारी और पेशेवर जिनकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है
  • जिनकी कुल वार्षिक आय ₹50 लाख तक है और वे ऑडिट के दायरे में नहीं आते
  • जिन्होंने एक वर्ष में विदेश यात्रा पर ₹2 लाख या उससे अधिक खर्च किया हो
  • जिनका बिजली बिल ₹1 लाख से अधिक आया हो
  • जिनके चालू खाते में ₹1 करोड़ या उससे अधिक जमा हुए हों
  • जिनकी व्यावसायिक आय ₹10 लाख से अधिक है
  • जिन पर TDS या TCS ₹25,000 से अधिक कटा है (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000)
  • भारतीय नागरिक जिनके पास विदेश में संपत्ति है

ITR की आखिरी तारीख क्यों बढ़ाई गई?

इस साल इनकम टैक्स पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं सामने आई थीं। साथ ही, कुछ ITR फॉर्म्स की अधिसूचना में देरी हुई, जिसकी वजह से सरकार ने अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया।

सुझाव:

जितना जल्दी हो सके ITR फाइल करें, ताकि आपको न जुर्माना देना पड़े और न ही ब्याज। साथ ही टैक्स रिफंड में भी देरी नहीं होगी।

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर अब पास आ चुकी है। देरी करने पर ₹5000 तक का जुर्माना और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपनी आय विवरणी तैयार कर दाखिल करें और आर्थिक नुकसान से बचें।

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