हरियाणा में गलती से भी न छोड़े पालतू पशु सड़क पर, अब सीधे होगी FIR!

हरियाणा डेस्क: अगर आप हरियाणा में रहते हैं और पालतू पशु पालते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब गाय, बैल जैसे पालतू गोवंशों को सड़कों पर खुला छोड़ना गैरकानूनी माना जाएगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत नियमों (Haryana Animal Rules) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
सरकार के इस फैसले का मकसद सड़क हादसों की रोकथाम और जनसुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे पशुपालकों की पहचान की जा सके जो अपने जानवरों को लावारिस छोड़ देते हैं।
📌 Haryana Animal Rules: अब तक दर्ज हुईं FIR
सरकारी आदेशों के बाद गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला जैसे जिलों में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक FIR दर्ज की जा चुकी हैं। शिकायतों में मुख्य रूप से ये बातें शामिल थीं:
- पशुओं को खुले में छोड़ना
- समय पर चारा-पानी न देना
- अमानवीय व्यवहार करना
प्रशासन द्वारा शिकायतों की पुष्टि के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है।
🚨 क्या कहता है नया नियम?
सरकार के अनुसार, अब नियमों का उल्लंघन करने पर तीन-स्तरीय दंड प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
- पहली बार पकड़ने पर जुर्माना
- दूसरी बार फिर से जुर्माना
- तीसरी बार सीधी FIR और कानूनी कार्रवाई
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📣 सरकार की अपील
सरकार ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति पशुओं को खुले में छोड़ता है या उनके साथ क्रूरता करता है तो स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को तत्काल सूचना दें।
इसका उद्देश्य पशु कल्याण के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।