GST में सुधार (Changes in GST tax slabs) की दिशा में बड़ा कदम, दो स्लैब हटेंगे
नई दिल्ली – देशभर में लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित GST रेट रेशनलाइजेशन (Changes in GST tax slabs) पर मंत्री समूह (GoM) ने हरी झंडी दे दी है।
गुरुवार को हुई इस अहम बैठक में यह तय किया गया कि 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म किया जाएगा, और अब सिर्फ 3 दरें रहेंगी:
👉 5%,
👉 18%,
👉 और विशेष वस्तुओं पर 40%।
GoM की बैठक में हुआ फैसला, कौन-कौन थे शामिल?
बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।
इस 6-सदस्यीय समूह में शामिल थे:
- उत्तर प्रदेश
- राजस्थान
- कर्नाटक
- पश्चिम बंगाल
- केरल के मंत्री
नया GST स्लैब स्ट्रक्चर कैसा होगा?
| मौजूदा टैक्स स्लैब | नया प्रस्तावित बदलाव |
|---|---|
| 5% | यथावत रहेगा |
| 12% | अधिकतर वस्तुएं 5% में जाएंगी |
| 18% | यथावत रहेगा |
| 28% | अधिकतर वस्तुएं 18% में जाएंगी |
| 40% (नया) | विशेष हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगा |
किन वस्तुओं पर रहेगा 40% टैक्स?
Demerit Goods जैसे:
- पान मसाला
- तंबाकू उत्पाद
- ऑनलाइन गेमिंग
इन पर सरकार 40% का विशेष टैक्स लागू करेगी, ताकि इनके प्रयोग को नियंत्रित किया जा सके।
इस बदलाव का क्या होगा असर?
✅ साधारण उपभोक्ता के लिए:
- 12% टैक्स वाले अधिकतर उत्पाद अब 5% में आ जाएंगे, जिससे कुछ वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।
✅ उद्योगों के लिए:
- टैक्स कंफ्यूजन कम होगा, कॉम्प्लायंस आसान होगा।
✅ सरकार के लिए:
- टैक्स संग्रह में स्थिरता और पारदर्शिता बढ़ेगी।




