
Supreme Court Order on Diwali का बड़ा आदेश: दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति
Supreme Court Order on Diwali : दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अब ग्रीन पटाखे (Green Crackers) जलाने की सीमित अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि केवल NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
👉 अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह राहत दी।
कड़े नियम और समय-सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—
- ग्रीन पटाखों की अनुमति सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक ही मान्य होगी।
- इस अवधि के बाद इनकी बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- दिल्ली-एनसीआर में बाहर से पटाखों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
- किसी भी नकली या बिना प्रमाणित पटाखे की बिक्री पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
“हमें पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। सीमित और नियंत्रित रूप में अनुमति देना ही सही कदम है।”
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि—
- ग्रीन पटाखों के निर्माताओं और विक्रेताओं की सख्त निगरानी की जाएगी।
- उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली के दौरान प्रदूषण स्तर की निगरानी कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
गश्ती दल करेगा निगरानी
कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि—
- गश्ती दल गठित किए जाएं, जो पटाखों की दुकानों और बिक्री स्थलों पर नियमित जांच करें।
- केवल क्यूआर कोड वाले प्रमाणित उत्पाद ही बेचे जाएं।
- सभी ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि उनकी प्रमाणिकता जांची जा सके।
पृष्ठभूमि
10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री पर लगी रोक हटाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने त्योहार से पहले यह अहम फैसला सुनाया है, जिससे लोगों में राहत और उत्साह दोनों है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक संतुलित कदम माना जा रहा है, जो त्योहार की भावना को बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है।
अब दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में लोग सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों के साथ सुरक्षित और स्वच्छ उत्सव मना सकेंगे।