दिल्ली

ड्राइविंग लाइसेंस पर खतरा! साल में 5 बार गलती की तो होगा सस्पेंड, 1 जनवरी 2026 से लागू नया नियम

Driving license suspension rule: सड़क पर लापरवाही अब सिर्फ चालान तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में अहम संशोधन करते हुए साफ कर दिया है कि अगर कोई ड्राइवर एक साल में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है।

सरकार का साफ संदेश है—अब सड़क पर छोटी-छोटी लापरवाहियां भी भारी पड़ सकती हैं।

क्या है नया नियम? जानिए आसान भाषा में

नए मोटर वाहन नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है—जैसे:

  • बिना हेलमेट वाहन चलाना
  • सीट बेल्ट न लगाना
  • रेड लाइट जंप करना
  • मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग
  • गलत लेन में वाहन चलाना

और ये उल्लंघन एक ही कैलेंडर वर्ष में पांच बार हो जाते हैं, तो ट्रैफिक विभाग उसके लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर सकता है।

पहले क्या था और अब क्या बदला?

अब तक अधिकतर मामलों में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिर्फ ई-चालान काटकर मामला खत्म हो जाता था। ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई आमतौर पर:

  • ओवरस्पीडिंग
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने
  • गंभीर दुर्घटना
  • वाहन चोरी या दुर्व्यवहार

जैसे मामलों में ही होती थी।
लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बार-बार की गई छोटी गलतियां भी गंभीर अपराध मानी जाएंगी।

राहत की बात: पुराने चालान नहीं जुड़ेंगे

ड्राइवरों के लिए एक राहत की खबर भी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि:

  • 2025 या उससे पहले के चालान 2026 की गिनती में शामिल नहीं होंगे
  • हर साल 1 जनवरी से रिकॉर्ड शून्य (Reset) हो जाएगा

इसका मतलब यह है कि नए साल से ड्राइवरों को अपनी ड्राइविंग आदतें सुधारने का पूरा मौका मिलेगा।

लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले सुनवाई जरूरी

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सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले:

  • उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा
  • बिना नोटिस या सुनवाई के कोई कार्रवाई नहीं होगी

इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो।

टोल बकाया वालों पर भी कसेगा शिकंजा

नए नियमों में टोल टैक्स को लेकर भी सख्ती की गई है। अगर किसी वाहन पर टोल बकाया है, तो:

  • वाहन को बेचा नहीं जा सकेगा
  • दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा
  • फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा

यह कदम देश में फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम (बिना बैरियर डिजिटल टोल) को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

CCTV और ई-चालान से बढ़ी निगरानी

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पहले ही:

  • CCTV कैमरे
  • ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम
  • ई-चालान व्यवस्था

के जरिए ट्रैफिक नियमों की कड़ी निगरानी की जा रही है। ऐसे में नियम तोड़ना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा।

सरकार का मकसद क्या है?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह:

  • ओवरस्पीडिंग
  • ट्रैफिक नियमों की अनदेखी
  • लापरवाही से ड्राइविंग

है। सरकार चाहती है कि डर या सजा के जरिए नहीं, बल्कि जवाबदेही और आदतों में सुधार के जरिए सड़कें सुरक्षित बनें।

ड्राइवरों के लिए साफ संदेश

अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सुरक्षित रहे, तो:

  • ट्रैफिक नियमों का पालन करें
  • हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं
  • रेड लाइट और स्पीड लिमिट का सम्मान करें

क्योंकि अब लापरवाही सिर्फ चालान नहीं, बल्कि लाइसेंस की छुट्टी भी करा सकती है।

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