“अपनी दुनिया में जीते हैं Baba Ramdev”: दिल्ली HC ने रूह अफजा मामले में लगाई कड़ी फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) पर रूह अफजा के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने स्पष्ट किया कि “वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं” और कोर्ट के पिछले आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अदालत ने अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है।
यह विवाद रूह अफजा (Hamdarad द्वारा निर्मित एक पारंपरिक पेय) के खिलाफ बाबा रामदेव द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है, जिससे कंपनी की साख पर असर पड़ा है। पहले से ही कोर्ट ने इस विषय में कुछ निर्देश दिए थे, जिनका उल्लंघन करने पर अब अदालत ने नाराजगी जताई है और अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है।
Baba Ramdev : क्या है पूरा मामला?
- बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने पतंजलि के गुलाब शरबत के लॉन्च के दौरान रूह अफजा के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी
- उन्होंने दावा किया था कि “रूह अफजा से मिलने वाले पैसे मदरसों और मस्जिदों में जाते हैं”
- इससे पहले भी कोर्ट ने रामदेव को इसी मामले में फटकार लगाई थी
कोर्ट का तीखा रुख
- “यह प्रथम दृष्टया अवमानना है”: जस्टिस बंसल
- “हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे”: अदालत
- “वे किसी के नियंत्रण में नहीं”: कोर्ट ने रामदेव के लिए टिप्पणी की
रामदेव का बचाव
पतंजलि के वकील राजीव नायर ने हलफनामा पेश करते हुए कहा:
“बाबा रामदेव धर्मों के बीच भेद नहीं करते… यह टिप्पणी गलत संदर्भ में ली जा रही है।”
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Baba Ramdev : क्या था पिछला आदेश?
- 22 मई को कोर्ट ने रामदेव को सभी विवादित विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया था
- पतंजलि ने आदेश मानते हुए विज्ञापन वापस ले लिए थे
- लेकिन नया वीडियो सामने आने पर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी
आगे की कार्रवाई
- अदालत ने अवमानना नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है
- अगली सुनवाई में रामदेव और पतंजलि को जवाब देना होगा