फिर फैली ₹500 और ₹1,000 के नोट बदलने की अफवाह! RBI ने तोड़ी चुप्पी — बताया पूरा सच

Old Note Exchange RBI: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर में दावा किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नोटबंदी (2016) में बंद किए गए पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों को बदलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
हालांकि, RBI ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है।

PIB फैक्ट चेक टीम ने किया खुलासा

PIB (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल दावे को फर्जी करार दिया है।
टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा —

“भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹500 और ₹1,000 के पुराने नोटों के एक्सचेंज के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। कृपया किसी भी फर्जी संदेश पर विश्वास न करें।”

PIB ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऐसी सूचना को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन जरूर करें।

RBI ने कहा — “सिर्फ वेबसाइट से मिलने वाली जानकारी पर करें भरोसा”

RBI ने स्पष्ट किया कि उसकी सभी आधिकारिक घोषणाएं और परिपत्र केवल उसकी वेबसाइट (rbi.org.in) पर ही जारी किए जाते हैं।
लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अफवाह, मैसेज या वायरल पोस्ट पर भरोसा न करें।
यदि किसी को RBI या केंद्र सरकार से संबंधित कोई संदिग्ध संदेश मिले, तो उसे तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना चाहिए।

छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के लिए नई व्यवस्था

वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2025 में स्पष्ट किया था कि छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए RBI ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) संचालकों को निर्देश दिए हैं कि:

  • 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम से ₹100 और ₹200 के नोट जारी हों।
  • 31 मार्च 2026 तक यह अनुपात 90% किया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे नोटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

₹2,000 के नोटों की स्थिति क्या है?

19 मई 2023 को RBI ने घोषणा की थी कि ₹2,000 के नोटों को प्रचलन से वापस लिया जा रहा है, लेकिन यह अब भी कानूनी मुद्रा (Legal Tender) हैं।

  • ₹2,000 के नोट अब नए रूप में छापे या जारी नहीं किए जाएंगे।
  • नागरिक चाहें तो इन्हें RBI के इश्यू ऑफिसों में जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं।
  • प्रक्रिया की जानकारी के लिए नागरिकों को अपने नजदीकी RBI कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

कौन से नोट बदले जा सकते हैं?

RBI के अनुसार, यदि आपके पास:

  • फटे (torn)
  • गंदे (soiled)
  • या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (mutilated) नोट हैं,
    तो आप उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं।

हालांकि, यदि कोई नोट पूरी तरह जला, चिपका हुआ या अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, तो उसे बैंक में नहीं बदला जा सकता। ऐसे नोट केवल संबंधित RBI इश्यू ऑफिस में जमा किए जा सकते हैं।

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