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वक्फ संशोधन बिल: संसद से कानून बनने तक का सफर

वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) अब कानून बन चुका है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पास होने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ अब यह कानून देशभर में लागू हो गया है।

संसद में वक्फ संशोधन विधेयक की स्थिति

  • राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े।
  • लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े।
  • विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से बिल को वापस लेने की अपील भी की थी।

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सरकार का दावा

सरकार का कहना है कि इस संशोधन से वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे गरीब मुसलमानों को उनके अधिकार मिलेंगे और देश में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

बिल का नाम बदलकर ‘उम्मीद’

संशोधन और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) का नाम ‘Unified Management Empowerment Efficiency and Development’ (उम्मीद) रखा गया है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को वक्फ संपत्तियों पर समान उत्तराधिकार अधिकार मिले, जो लैंगिक समानता और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

प्रमुख प्रावधान

  1. वक्फ बोर्ड की संरचना
    वक्फ बोर्ड में इस्लाम के सभी फिकरों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, जिनमें चार गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे।
  2. वक्फ संपत्ति पर नियंत्रण
    वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए परमार्थ आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्तियों का उचित प्रबंधन हो रहा है।
  3. महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा
    विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के अधिकार वाली संपत्तियों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है, लेकिन इन वर्गों की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  4. विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल
    वक्फ से जुड़े 31,000 से अधिक लंबित मामलों के समाधान के लिए वक्फ न्यायाधिकरण को सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा, अपील का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिससे असंतुष्ट पक्ष दीवानी अदालत में जा सकता है।
  5. राष्ट्रीय संपत्ति और स्मारकों की सुरक्षा
    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत आने वाली संपत्तियों को वक्फ (Waqf Amendment Bill) घोषित नहीं किया जा सकेगा।

विधेयक लाने का उद्देश्य

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि 2006 में देश में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, जिनसे केवल 163 करोड़ रुपये की आय हुई। 2013 के संशोधन के बाद भी यह आय सिर्फ तीन करोड़ रुपये बढ़ी। वर्तमान में देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनकी प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता थी, जो इस संशोधन (Waqf Amendment Bill) के माध्यम से पूरी की जाएगी।

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