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अब स्टेशन पर तुलेगा आपका सामान! रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा चार्ज

रेल यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में साफ किया कि ट्रेन में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। अलग-अलग क्लास के लिए लगेज लिमिट तय है और उससे ज्यादा वजन पर चार्ज देना अनिवार्य होगा।

Train extra luggage charges: स्टेशन पर होगी लगेज की जांच

नई दिल्ली में लोकसभा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर यात्रियों को अधिक भुगतान करना होगा। यह जानकारी उन्होंने सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के लिखित जवाब में दी।

Train extra luggage charges: श्रेणीवार तय है लगेज लिमिट

रेल मंत्री ने बताया कि फिलहाल यात्रियों को उनके कोच की श्रेणी के अनुसार एक निश्चित सीमा तक सामान ले जाने की अनुमति है। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर रेलवे द्वारा शुल्क वसूला जाएगा।

सेकंड क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?

  • 35 किलोग्राम तक – बिना किसी शुल्क के
  • 35 से 70 किलोग्राम तक – अतिरिक्त शुल्क देना होगा

स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए नियम

  • 40 किलोग्राम तक – फ्री लगेज
  • 40 से 80 किलोग्राम तक – चार्जेबल

AC 3 Tier और Chair Car की सीमा

  • अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति
  • इससे अधिक वजन पर अतिरिक्त शुल्क अनिवार्य

रेलवे का साफ संदेश

रेलवे ने साफ किया है कि

  • कोच में जरूरत से ज्यादा सामान सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए खतरा है
  • तय नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या अतिरिक्त चार्ज लगाया जा सकता है

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