
Nirmala Sitharaman on GST: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसने टैक्स प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में तय किया गया कि जीएसटी के स्लैब को चार से घटाकर अब केवल दो कर स्लैब कर दिए गए हैं, जिससे टैक्स व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनेगी।
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क्या हैं नए स्लैब और क्या-क्या बदलेगा?
अब जीएसटी में सिर्फ दो स्लैब होंगे—5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। तीसरा स्लैब, जो पहले था, उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा, 28 प्रतिशत का स्लैब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बदलाव आम लोगों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, ताकि रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम हो सके और आम आदमी को राहत मिले।
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आम आदमी के लिए राहत: कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती हुईं?
अब जिन वस्तुओं पर GST घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, उनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी जैसी घरेलू सामान शामिल हैं। इससे आम जनता को रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है।
किस वस्तु पर GST खत्म?
कुछ वस्तुओं पर GST पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। इनमें अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना, पनीर और सभी भारतीय रोटियां शामिल हैं। यानी अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
किस पर घटा 28 फीसदी GST?
कुछ महंगे उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी राहत दी गई है। एयर कंडीशनिंग (AC), 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी, वाशिंग मशीनें, छोटी कारें, और 350 सीसी से कम मोटरसाइकिलों पर अब 28 प्रतिशत GST की जगह मात्र 18 प्रतिशत लगेगा।
यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इन कदमों का मकसद टैक्स प्रणाली को सरल बनाना, आम जनता को राहत देना और वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सुधार की संभावना है।