RBI ने किस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अचानक बंद हुआ यह बैंक, ग्राहक हैरान!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और सख्त फैसला लेते हुए कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द (Karwar Urban Co-operative Bank license canceled) कर दिया है। यह फैसला 23 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया है, जिसके बाद बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।

❌ क्यों रद्द हुआ बैंक का लाइसेंस (Karwar Urban Co-operative Bank license canceled) ?

RBI ने स्पष्ट किया कि इस सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना। इसके चलते ग्राहकों के हितों की रक्षा करना संभव नहीं रह गया था। इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करना अनिवार्य हो गया।

😟 ग्राहकों की परेशानी: न निकाल सकते हैं पैसे, न जमा कर सकते हैं

लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक के ग्राहक न तो अपने खातों से पैसे निकाल सकते हैं और न ही नए फंड जमा कर सकते हैं। इससे हजारों खाताधारकों में अफरा-तफरी मच गई है।

💸 लेकिन राहत की खबर भी है

RBI और DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ने भरोसा दिलाया है कि खाताधारकों को उनकी जमा राशि का ₹5 लाख तक का बीमा दावा मिलेगा।

बैंक के 92.9% खाताधारकों की राशि ₹5 लाख से कम है, जिन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा।

📊 अब तक कितना भुगतान हुआ?

DICGC ने 30 जून 2025 तक ₹37.79 करोड़ रुपये की बीमित राशि का भुगतान कर दिया है। शेष प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

📍 आगे क्या होगा?

  • सहकारी समितियों के पंजीयक (कर्नाटक) बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।
  • एक परिसमापक नियुक्त किया जाएगा जो बैंक की संपत्तियों को निपटाएगा।
  • जमाकर्ता सीधे DICGC के माध्यम से दावा दाखिल कर सकते हैं।

🔙 ऐसे और भी मामले सामने आए हैं

यह पहला मौका नहीं है जब RBI ने ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक (लखनऊ), कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक (अहमदाबाद) और अजंता अर्बन बैंक (औरंगाबाद) जैसे कई बैंकों के लाइसेंस भी रद्द किए जा चुके हैं।

📞 DICGC से संपर्क कैसे करें?

बैंकिंग गतिविधियों के बंद होने के बाद ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे DICGC की वेबसाइट पर जाकर अपनी बीमा दावों की जानकारी लें और प्रक्रिया को पूरा करें।

🔔 निष्कर्ष:
कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होना एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन ग्राहकों को राहत देने के लिए RBI और DICGC पूरी तरह तैयार हैं। यदि आपकी जमा राशि ₹5 लाख या उससे कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है – आपको पूरी रकम वापस मिलेगी।

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